पटना/कमला कान्त पांडेय

बिहार कैडर के 59 आईपीएस अफसरों ने समय से अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं जमा किया है. अब गृह विभाग ने इस बाबत आरक्षी महानिदेशक को पत्र लिखकर इसकी जानकारी साझा किया है.

गृह विभाग के सचिव के. सेंथिल कुमार ने डीजीपी को लिखे पत्र में कहा है कि 21 दिसंबर 2021 एवं 18 जनवरी 2022 को इस संबंध में पत्र दिया गया था. बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के कुल 59 पदाधिकारियों ने वर्ष 2021 की वार्षिक अचल संपत्ति विवरण को स्पैरो सिस्टम के तहत अब तक ऑनलाइन समर्पित नहीं किया है. अखिल भारतीय सेवाओं के नियम के तहत सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष की वार्षिक अचल संपत्ति विवरण स्पैरो सिस्टम के तहत 31 जनवरी तक ऑनलाइन समर्पित करना अनिवार्य सरकारी दायित्व है.

गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने डीजीपी को कहा है कि भारत सरकार के उक्त दायित्व को नियत समय पर पूरा करने की अनिवार्यता निगरानी स्वच्छता दिए जाने की एक आवश्यक शर्त है. संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं करने पर मूल्यांकन वर्ष 2021-22 कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन को विभागीय स्तर पर स्वीकार करने की कार्रवाई भी लंबित रहेगी. ऐसे में 59 आईपीएस अधिकारियों को विषय की गंभीरता से अवगत कराएं और वार्षिक अचल संपत्ति को अनिवार्य रूप से समर्पित करने का निर्देश दिया गया है.

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