New Delhi:कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है.अदालत ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है, उनके परिवार को मुआवजे की रकम तय करें.इसके साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) को निर्देश दिए कि वे नई गाइडलाइंस जारी करें.सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को निर्देश दिया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.

1.कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल हो.अधिकारी इसके लिए गाइडलाइन जारी करें.

2. जैसा की फाइनेंस कमीशन ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र उन उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए, जिसकी जान आपदा में चली गयी.

3. NDMA राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवारों के लिए गाइडलाइन 6 हफ्तों के भीतर जारी करे.

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