मंथन डेस्क

जातीय गणना के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक गाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही किसी तरह का आदेश देने की बात कही है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 14 अगस्त को सुनवाई करेगी. सुनवाई के दौरान इस मामले से जुड़े अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन देकर कहा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले को उन्हौने भी चुनौती दी है..इसलिए सभी याचिकाओं को एक साथ करके सुनवाई की जाय.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को नई तिथि निर्धारित की है.इसी दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी.इन सभी याचिकाओं में पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार मे जातीय गणना को हरी झंडी देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है.वहीं इस याचिका से पहले ही बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर रखी है.

बताते चलें कि पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद जातीय गणना का काम सरकार तेजी से करवा रही है और कई जिलों में यह काम पूरा हो गया है.अब राज्य स्तर पर डाटा के संग्रहण एवं अन्य कार्य किया जा रहा है.इस मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में भी हुई थी.

सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाई थी,पर बाद में कई दिनों की सुनवाई पूरी करने के बाद राज्य सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए इसके खिलाफ में दायर सभी याचिका को खारिज कर दी थी.पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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