मंथन डेस्क

PATNA:हल्द्वानी में अब बुलडोज़र नहीं चलेगा.गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा- 7 दिन में 50 हजार लोगों को रातोंरात नहीं उजाड़ सकते.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा.हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है.केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है.इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.


उत्तराखंड में रेलवे की जमीन से 4 हजार परिवारों को हटाए जाने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई.सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया है.वहां से करीब 4 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं


सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन हैं? कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी राज्य की? क्या वहां रह रहे लोगों का दावा लंबित है? जज ने आगे कहा, “इनका दावा है कि बरसों से रह रहे हैं.यह ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना है, लेकिन उनका पुनर्वास होना चाहिए.”

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7 thoughts on “हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर,सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,4 हजार परिवारों को राहत”
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